इतने दिनों में सुनाना होगा फैसला, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई के विशेष जज एसके यादव को उच्च न्यायालय ने 9 महीने अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया है।


 सीबीआई के विशेष जज एसके यादव के कार्यकाल को बढ़ा दिया हैभी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय ने एसके यादव को नौ महीने के अंदर मामले को पूरी तरह से सुलझाने का आदेश दिया है। दरअसल, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 9 महीने बाद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई के विशेष जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।



उन्होंने कोर्ट के सामने पिछली सुनवाई में ये अपील की थी कि उन्हें इस केस को निपटाने के लिए कोर्ट से लगभग 6 महीने का समय और चाहिए। कोर्ट ने उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया उसके नाद उन्हें समय दे दिया। इसके तुरंत बाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि मामले में फैसला दिए जाने तक विशेष जज के कार्यकाल को कैसे विस्तार दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को बेहद जरुरी बताते हुए कहा कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी करके ही  उनका फैसला ले।


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई कद्दावर नेता शामिल है। इनमें से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओ के नाम है। ये सभी बड़े नेता भाजपा के है। ये मुकदमा लखनऊ की निचली अदालत में इन लोगों पर दर्ज है।